सेना द्वारा आमजन की आवाजाही के लिए रिज रोड बंद करने को चुनौती

जबलपुर । सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत रिज रोड को सेना द्वारा आमजन की आवाजाही के लिए बंद किए जाने को चुनौती देने वाले मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई पश्चात अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सिविल लाईन निवासी दीपक ग्रोवर व रिज रोड निवासी अनिल सैनी की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सेना ने दोनों तरफ से रिज रोड को आम व्यक्ति के लिए बंद कर दिया है। रिज रोड का उपयोग शुरु से आम व्यक्ति, विश्व विद्यालय, डुमना एयरपोर्ट तथा सिविल लाईन व सदर आने-जाने के लिए करते थे। पूर्व में यह रोड रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आम व्यक्ति के लिए बंद की गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च माह से उक्त रोड आम व्यक्तियों के लिए बंद कर दी गई।
परेशान हो रहे हैं लोग
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने युगलपीठ को बताया की दिन के समय लॉकडाउन समाप्त होने के बावजूद भी उक्त रोड आम व्यक्तियों के लिए अभी तक नहीं खोली गयी है। उक्त मार्ग पर बीएसएनएल का ट्रेनिंग सेंटर है, इसके अलावा धर्मशास्त्र लॉ यूर्निवर्सिटी भी स्थापित है। सेना अपातकालीन व विशेष पस्थितियों में आम व्यक्तियों की आवाजाही के लिए उक्त रोड बंद करती थी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति न होने के बावजूद भी रिज रोड को सेना ने बंद कर दिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इन्हें बनाया पक्षकार
मामले में युगलपीठ ने रक्षा मंत्रालय, आर्मी हैडर्क्वाटर, डिफेंस ईस्टेट आॅफीसर सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।