दवाईयों की कालाबाजारी रोकने थोक दवा दुकानों पर दबिश

दवाईयों की कालाबाजारी रोकने थोक दवा दुकानों पर दबिश

जबलपुर । कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने शुक्रवार को कोरोना मरीजों के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली फेविμलू और रेमडिसिवर जैसी दवाओं की कालाबाजारी और अवैध स्टॉक रखे जाने की आशंका पर सिविक सेंटर एवं शास्त्री ब्रिज स्थित थोक दवा दुकानों की आकस्मिक जांच की। इस दौरान दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सयुंक्त कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में राजेश फार्मा, सबूरी फार्मा, जायसवाल फार्मा, मेड़ीनीड एवं कुछ अन्य दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की जांच की गई। इस दौरान दुकान संचालकों को अस्पतालों की रिपोर्ट और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी फेविμलू और रेमडिसिवर जैसे इंजेक्शन न देने के सख्त निर्देश दिए गए। दवा दुकान संचालकों को इन दवाओं की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

मास्क न लगाने पर जुर्माना भी ठोका

आकस्मिक जांच के दौरान पाया गया कि दवा दुकानों से केवल अस्पतालों को और कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए रिपोर्ट और डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जांच के दौरान दवा दुकानदारों ने शार्ट सप्लाई की जानकारी भी दी। वहीं जांच में दुकानदारों द्वारा मास्क लगाए पाए जाने पर 15 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया।