प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी

प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी

इंदौर। लसूड़िया थाना पुलिस ने तीन प्लॉट के विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला सहित पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया आरोपियों ने स्कीम नंबर 114 पार्ट एक के भूखंड क्रमांक 1820, 1215 ए और बी का विक्रय अनुबंध बरखा जैन, सुनील जैन और सीमा जैन के साथ किया। लाखों रुपए प्लॉट के एवज में ले भी लिए, लेकिन शिकायतकर्ताओं को न प्लॉट मिला और न राशि लौटाई। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला आरोपियों के पास प्लॉट का न मालिकाना हक है और न ही उन्हें विक्रय अनुबंध करने का अधिकार है। इसके बाद पुलिस ने रविवार को एक महिला सहित पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी आईपीसी 420, अमानत में खयानत आईपीसी 406 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

इन्होंने की धोखाधड़ी

पुलिस ने भेरूलाल पोरवाल पिता रामचंद्र पोरवाल निवासी उषा नगर एक्सटेंशन, राजेंद्र पिता कुंजीलाल पुराणिया निवासी स्कीम नंबर 78, राजकुमारी पति मनोहरलाल सेठिया निवासी मारोठिया बाजार, सुनील पिता मदनलाल परमार निवासी संगम नगर और सतीश पिता धन्नालाल जैन निवासी संगम नगर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ़्तारी कर सकती है।