85 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1749, ढाई माह की बच्ची की कोरोना से मौत

85 नए मामले मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1749, ढाई माह की बच्ची की कोरोना से मौत

जबलपुर । कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शुक्रवार को 1098 सेम्पल की जांच रिपोर्ट प्राप्त होंने के बाद 85 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 1749 पहुंच गई है। जबकि ढाई माह की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई है। जिससे कोरोना से मृत्तकों का आंकड़ा 34 पहुंच गया है। डिस्चार्ज हुए 42 व्यक्तियों को मिलाकर कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब 1218 हो गई है। एक्टिव केस 497,कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 976, कुल कंटेनमेंट जोन 25, संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 1677, होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 796 और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 65 हैं। अभी तक भेजे गए कुल सेंपलों की संख्या 35500 हैं। गौरतलब है कि जिले में अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना मरीज गुप्तेश्वर क्षेत्र में करीब 150, स्नेहनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 130, कोतवाली यूपीएचसी के अंतर्गत 6 वार्ड आते है, जहां पर करीब 120 कोरोना मरीज निकले है। जबकि सबसे कम कोरोना मरीज सुभाष नगर डिस्पेंसरी अंतर्गत निकले हैं।

4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए

कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए शहर में चार नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नए बनाए गए कंटेनमेंट में गंगानगर गढ़ा में नवनिवेश कॉलोनी के आसपास क प्रभावित क्षेत्र,तिलहरी में आकांक्षा रेसीडेंसी के आसपास का प्रभावित क्षेत्र,गोरखपुर में पंसारी मोहल्ला के आसपास का क्षेत्र शामिल है। कलेक्टर द्वारा नए कंटेनमेंट जोन बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

आज रात्रि 9 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक दी गई छूट में रहेगा विराम

कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देश तथा जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार शनिवार को रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-3 के तहत दी गई छूट में विराम रहेगा। जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक जिले की सीमा के अंतर्गत दी गई छूट में विराम दिया गया है। विराम अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से अनावश्यक निकलने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे- दूध की दुकान, अस्पताल, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। केन्द्र व राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालय 8 अगस्त शनिवार रात्रि 9 बजे से 10 अगस्त सोमवार प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। किन्तु अति आवश्यक सेवा वाले शासकीय विभाग जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। केन्द्रीय उत्पाद फैक्ट्री जैसे- जीसीएफ, ओएफके , व्हीएफजे , सीओडी , जीआईएफ , 506 आर्मी बेस वर्कशॉप एवं नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई, अधारताल स्थित औद्योगिक संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। अति आवश्यक बैंकिंग सेवायें एवं एटीएम खुलें रहेंगे।