एफएसएसएआई का स्कूल कैंटीन पर बड़ा फैसला! 

एफएसएसएआई का स्कूल कैंटीन पर बड़ा फैसला! 

नई दिल्ली। जल्द स्कूलों में नहीं मिलेगा जंक फूड, मिड डे मिल के लिए भी आएंगे नए नियम। अगले सत्र से देशभर के किसी भी स्कूल में जंक फूड नहीं मिलेगा। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई स्कूल फूड को लेकर रेगुलेशन तैयार कर चुका है। इसे अगले कुछ दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यह जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सही खाने पीने की आदत डाली जाए। स्वस्थ और संतुलित आहार से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 पर एक महत्वपूर्ण नियम को अंतिम रूप दिया है। नियमों को लागू करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।  एफएसएसएआई  भी राज्य के खाद्य अधिकारियों / स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश देगा कि इन नियमों  के अनुसार स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार तैयार करें।

ये होंगे नियम :
- स्कूल में नहीं मिलेगा जंक फूड
- स्कूल के कैंपस के 50 मीटर के दायरें में जंक फूड, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ज्यादा नमक , शुगर या फैट है, की बिक्री पर रोक होगी।
- हर स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा
- राज्
स्कूलों में नहीं मिलेगा जंक फूड, मिड डे मिल के लिए भी आएंगे नए नियम
नई दिल्ली। अगले सत्र से देशभर के किसी भी स्कूल में जंक फूड नहीं मिलेगा। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई स्कूल फूड को लेकर रेगुलेशन तैयार कर चुका है। इसे अगले कुछ दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यह जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सही खाने पीने की आदत डाली जाए। स्वस्थ और संतुलित आहार से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 पर एक महत्वपूर्ण नियम को अंतिम रूप दिया है। नियमों को लागू करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।  एफएसएसएआई  भी राज्य के खाद्य अधिकारियों / स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश देगा कि इन नियमों  के अनुसार स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार तैयार करें।

ये होंगे नियम :
- स्कूल में नहीं मिलेगा जंक फूड
- स्कूल के कैंपस के 50 मीटर के दायरें में जंक फूड, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ज्यादा नमक , शुगर या फैट है, की बिक्री पर रोक होगी।
- हर स्कूल कैंटीन को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा
- राज्यों से इन एडवायजरी कमेटी बनाने के लिए कहा जाएगा जो स्कूलों के खानपान पर नजर रखेंगे
यों से इन एडवायजरी कमेटी बनाने के लिए कहा जाएगा जो स्कूलों के खानपान पर नजर रखेंगे