हेलमेट-सीट बेल्ट न लगाने पर शासकीय सेवकों की खैर नहीं : कलेक्टर

हेलमेट-सीट बेल्ट न लगाने पर शासकीय सेवकों की खैर नहीं : कलेक्टर

ग्वालियर। दुपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना यूं तो अनिवार्य हो चुका है लेकिन अधिकांशत: लोग इस पर गौर नहीं फरमा रहे हैं। चूंकि हेलमेट और सीट बेल्ट का मामला उच्च न्यायालय में लंबित है इसीलिए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के प्रतिवेदन पर आदेश जारी किया है कि जो शासकीय सेवक इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना तो इन पर लगेगा ही, साथ ही विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी एच बी शर्मा ने जिले की सीमा में स्थित सभी शासकीय, अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख को इस आदेश के जरिए निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिये आगाह करें। साथ ही उनसे यातायात नियमों का शत प्रतिशत पालन कराएं। उप पुलिस अधीक्षक यातायात को भी इस आदेश के जरिए निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों की चेकिंग के दौरान ऐसे शासकीय सेवकों की जानकारी संबंधित कार्यालय में अवश्य पहुंचाएं जो वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग न कर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

बख्शे नहीं जाएंगे शासकीय सेवक

यातायात पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ शासकीय सेवक के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अपर जिला दंडाधिकारी एचबी शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय में लंबित रिट पिटीशन के अंतर्गत सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का शतप्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परिपालन में शासकीय सेवकों से भी यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर चलना जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए उक्त आदेश जारी किया गया है। इसकी अवज्ञा करने वाले किसी भी शासकीय सेवक को बख्शा नहीं जाएगा। अक्षय कुमार सिंह,कलेक्टर