पंचायत खत्म; अब चुनाव की बारी

Panchayat over now its election time

पंचायत खत्म; अब चुनाव की बारी

भोपाल | मप्र में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि ये आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव 2022 के परिसीमन से कराने की मांग भी मान ली। इससे 35 नए नगरीय निकायों में भी चुनाव हो सकेंगे। एक हμते के अंदर सरकार को पंचायतों में आरक्षण कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को देना है, जिसके बाद वह चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सके। दरअसल, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मान्य किया है। ये रिपोर्ट जनगणना 2011 के आधार पर तैयार की गई थी। इसमें निकाय और वार्ड वार ओबीसी आबादी बताई गई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं हो।

कांग्रेस ने पाप किया, सत्य की विजय

कांग्रेस ने पाप किया था। चुनाव तो पहले ही ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे, लेकिन, कांग्रेस के लोग ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे थे। इस कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हों। हमने हर संभव प्रयास किए, ट्रिपल टेस्ट के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया। इसी रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। - शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री