अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी करने वाले को जमानत नहीं

अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी करने वाले को जमानत नहीं


जबलपुर। 26 मोटर साइकिलों का फर्जी तरीके से लोक कराकर अमानत में खयानत करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। जस्टिस मो. फहीम अनवर की एकलपीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
प्रकरण के अनुसार आरोपी अधारताल सुहागी निवासी बेड़ीलाल चौधरी ने खुद को श्रीराम फाईनेंस कॉरर्पोरेशन लिमिटेड का एजेंट बताते हुए कुंडम में सोनल जैन के यहां से करीब 26 वाहनों को फर्जी तरीके से लोन फाइनेंस कराकर करीब साढेÞ 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। जिसकी शिकायत श्रीराम फाइनेंस कंपनी की ओर से कुंडम थाने में दर्ज करायी गई थी। 

पेश की गई थी आपत्ति
पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी बेड़ीलाल चौधरी सहित अन्य अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जिस पर गिरफ्तारी से बचने आरोपी की ओर से यह अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई थी। जिस पर आपत्तिकर्त्ता सह-अभियुक्त सोनल जैन की ओर से अधिवक्ता विपुल वर्धन जैन ने जमानत अर्जी पर आपत्ति पेश की। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।