नए उद्योगों को लीज रेंट पर ब्याज से आजादी

नए उद्योगों को लीज रेंट पर ब्याज से आजादी

भोपाल । राज्य सरकार ने कोरोना संकट के कारण उद्योगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई तरह की रियायत देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। अब उद्योग स्थापित करने नया प्लांट शुरू करने वाली कंपनी को प्लाट की लीज और उस पर लगने वाली लीज रेंट राशि पर ब्याज नहीं देना होगा। नया प्लांट स्थापित करने वाली कंपनी से जो रेट मार्च में लिया जाना था, वही रेट दिसंबर में वसूला जाएगा। इस पर उद्योग को जुर्माना या विलंब शुल्क देने की भी जरूरत नहीं पडेगी। इससे नए खुलने वाले करीब चार दर्जन उद्योगों को लाभ मिलेगा।

उत्पादन बंद होने पर भी फायदा 

बड़ी इकाइयों,जिन्होंने एक जनवरी से दिसंबर 2020 के बीच वाणिज्यक उत्पादन शुरू किया हो, लेकिन लॉकडाउन से प्रोडक्शन बंद रहा हो, ऐसी इकाइयों को सरकार की ओर से टैक्स आदि में दिए जाने वाले लाभ की समय-सीमा 180 दिन कर दी गई है। पहले यह 90 दिन थी। हालांकि इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इसका लाभ 400 उद्योगों को मिलने की संभावना है।

पहले साल क्षमता में 10 प्रतिशत छूट 

जन बड़ी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन 2020-21 में होना है, उनकी स्थापित क्षमता 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की गई है। ऐसी कंपनियों से बकाया उत्पादन क्षमता के 70 प्रतिशत में छूट देते हुए तिमाही टैक्स की वसूली की जाएगी। इसमें प्रति तिमाही 5 प्रतिशत का कम उत्पादन मान्य किया जाएगा। वे कंपनियां, जो पूर्व में निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें 2020-21 के क्लेम की गणना पूर्व के वर्षों की उच्चतम सकल आपूर्ति राशि का 35 प्रतिशत मान्य की जाएगी।

 जनप्रतिनिधि बन सकेंगे सहकारी बैंकों में अध्यक्ष 

सहकारी समिति में अब विधायक और सांसद की इंट्री हो सकेगी। ये जनप्रतिनिधि बोर्ड ऑफ  डायरेक्टर के चुनाव में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। इस संबंध में कैबिनेट ने मप्र सहकारी सोसायटी संशोधन अधिनियम 2020 को हरी झंडी दे दी है। इस संशोधन अधिनियम को विधानसभा से मंजूरी दिलाई जाएगी। चुने हुए जनप्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक आदि में प्रशासक या संचालक मंडल में सदस्य बन सकेंगे।

 विधि अधिकारियों के नए पद स्वीकृत 

कैबिनेट ने महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर और इंदौर में विधि अधिकारियों के नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।