गुना बस हादसा: कलेक्टर-एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व पीएस हटाए

गुना बस हादसा: कलेक्टर-एसपी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर व पीएस हटाए

भोपाल। गुना में बस हादसे के मामले में 24 घंटे के अंदर कलेक्टर और एसपी के साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एवं प्रमुख सचिव परिवहन को भी हटा दिया गया। वहीं आरटीओ और नगर पालिका अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। प्रदेश में किसी सीएम द्वारा इस तरह के मामले में की गई कार्रवाई अपने आप में सबसे बड़ी और पहली मानी जा रही है। सीएम डॉ. मोहन यादव गुना बस दुर्घटना के प्रभावितों से भेंट करने गुरुवार को गुना पहुंचे थे। उन्होंने भोपाल लौटने पर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अफसरों पर कार्रवाई की गई। सीएम के निर्देश पर ही आरटीओ रवि बरेलिया, नपा गुना के सीएमओ बीडी कतरोलिया को सस्पेंड कर दिया गया। सीएमओ समय पर फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं करा पाए थे। सीएम ने कहा कि सभी कलेक्टर्स और एसपी बगैर परमिट चल रहे वाहनों को लेकर सतर्कता बरतें और दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाएं। परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई कर किस अफसर को कहां भेजा

???? कलेक्टर तरुण राठी को अपर सचिव मप्र शासन बनाया गया। गुना के सीईओ जिला पंचायत प्रथम कौशिक को कलेक्टर का प्रभार।

???? एसपी गुना विजय कुमार खत्री को एआईजी पीएचक्यू भेजा। एसपी का प्रभार सीनियर एएसपी को दिया।

???? परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा को स्पेशल डीजी पीएचक्यू पदस्थ किया गया है।

???? प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह से परिवहन विभाग वापस लेते हुए अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा को विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया।

मैं और मेरी सरकार इस घटना से बेहद दुखी है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि घटना की जांच होनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। - डॉ. मोहन यादव, सीएम

मध्यप्रदेश के गुना में हुआ सड़क हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भाजपा नेता के भाई की थी बस, न फिटनेस, न परमिट

बस भानू प्रताप सिंह सिकरवार पुत्र बाबू सिंह सिकरवार निवासी गुना के नाम से रजिस्टर्ड है। वह भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह सिकरवार के भाई हैं। बस की फिटनेस वैधता 17 फरवरी 22 तक और टैक्स 31 जुलाई 22 तक का जमा होना मिला है। बस का परमिट भी नहीं था। डंपर चालक, बस चालक और बस मालिक भानू प्रताप सिंह सिकरवार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 279,308,304 के तहत, 66/192ए,56/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

लपटें इतनी भीषण थीं कि लोगों को बचा नहीं सके

बस-डंपर का एक्सिडेंट शहर से दूर सूनसान इलाके में हुआ था। दुर्घटना के बाद लपटों में घिरे यात्रियों को बचाने कोई पहुंच नहीं सका। बस से इतनी अधिक आग की लपटें निकल रहीं थीं कि कोई व्यक्ति बस के अंदर फंसे लोगों को निकालने में मदद नहीं कर सका। बस के टकराने के बाद रुकने पर कई यात्री बाहर निकले व फोन करके पुलिस को सूचना दी। कई यात्रियों ने बस के दरवाजे, खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई।