अब लोक सेवा गारंटी में मिलेगा होर्डिंग्स लगाने का लायसेंस

अब लोक सेवा गारंटी में मिलेगा होर्डिंग्स लगाने का लायसेंस

भोपाल ।  जनता से जुड़ी सेवाओं तक आसान पहुंच बनाने के लिए पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार के नवाचार के रूप में सामने आए लोक सेवा गारंटी कानून का दायरा सरकार लगातार बढ़ाते जा रही है। इस कानून के दायरे में सरकार अब विभिन्न विभागों की 473 सेवाएं ला चुकी है। हाल ही में सरकार ने नगरीय प्रशासन, खनिज, महिला एवं बाल विकास तथा खाद्य विभाग से जुड़ी कई सेवाओं को भी इसमें जोड़ दिया है। सरकार के ताजा फैसले के बाद अब प्रदेश में साइनेज यानि होर्डिंग्स लगाने का लायसेंस लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन दिए जाने पर नगरीय निकायों के आयुक्त, सीएमओ 30 कार्य दिवस में अनुमति प्रदान करेंगे। यदि इस समयावधि में आवेदक को अनुमति नहीं दी जाती है तो आवेदक संबंधित जिला कलेक्टर के पास अपील करने कर सकेंगे। कलेक्टर को सात दिन के अंदर यह लायसेंस आवेदक को देना होगा। इसके साथ ही आडीटोरियम तथा लोक मनोरंजन स्थान के लिए अनुमति को भी लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत ला दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत गार्बेज कलेक्शन एवं सीवरेज क्लीनिंग लायसेंस दो दिन में एवं नए सीवर कनेक्शन प्रदाय करने का कार्य, सडक काटने की अनुमति, सडक काटने की अनुज्ञा के आधार पर किए गए कार्य का निरीक्षण, सुव्यवस्थित सडक मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की सुविधा को कानून के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा नगरीय निकाय खाद्य व्यवसाय के लिए लायसेंस भी 30 कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी के तहत देंगे।  

खनिज विभाग की ये सेवाएं शामिल 

खनिज विभाग के अंतर्गत खनिपट्टा , समेकित अनुज्ञप्ति,गैर विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने तथा नए पट्टे के मामले में आशय-पत्र जारी करने की सेवा 15 कार्य दिवस में दी जाएगी।

 केरोसिन लायसेंस भी मिलेगा

खाद्य विभाग के अंतर्गत केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्ध थोक विक्रेता का लायसेंस जिला कलेक्टर, केरोसिन के थोक विक्रेता एवं अर्ध थोक विक्रेता के लायसेंस का नवीनीकरण जिला आपूर्ति नियंत्रक, व्यापारी को विक्रय का लायसेंस एवं उसका नवीनीकरण कलेक्टर, विलायक, रेफिनेट एवं स्लॉप के व्यापारी को लायसेंस एवं उसके नवीनीकरण कलेक्टर, उचित मूल्य की दुकान का आवंटन एवं उसका नवीनीकरण 15 कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी के तहत किया जाएगा।

 स्कूलों की मान्यता भी लोक सेवा के दायरे में

इस विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक निजी स्कूलों की नवीन मान्यता एवं मान्यता का नवीनीकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 45 कार्य दिवस में किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग की ये सुविधा

अल्ट्रासाउण्ड मशीनें लगाने वाले केंद्रों का पंजीयन एवं उसका नवीनीकरण जिला कलेक्टर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिला कलेक्टर 45 कार्य दिवस में लोक सेवा गारंटी के तहत प्रदान करेंगे।