सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने के खिलाफ परवेज पर हुई तीसरी एफआईआर दर्ज

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने के खिलाफ परवेज पर हुई तीसरी एफआईआर दर्ज

जबलपुर। लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 19 अप्रैल को मतदान की गोपनीयता भंग करने के एक और मामले में प्रशासन द्वारा तीसरी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके पहले प्रशासन द्वारा जमा खान और उवेश अंसारी के विरुद्ध मतदान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की प्राप्त शिकायतों पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर मतदान की गोपनीयता भंग करने पर तीसरी एफआईआर गोहलपुर थाने में दर्ज कराई गई है। इसमें गोहलपुर निवासी परवेज अख्तर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्वन अधिनियम 1950, 1951 एवं 1989 की धारा 128 के तहत प्रकरण कायम किया गया है।

विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व की सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम आधारताल शिवाली सिंह के अनुसार परवेज अख्तर के विरुद्ध पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक-74 फारान उच्च तर माध्यमिक विद्यालय गोहलपुर में मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के निर्देश पर इस शिकायत की संबंधित सेक्टर अधिकारी से जांच कराई गई। जांच में मतदान की गोपनीयता भंग होना स्पष्ट परिलक्षित हुआ। जांच में पाया गया कि ईव्हीएम की जो बैलट यूनिट वीडियो में दिखाई दे रही है वह मतदान केन्द्र क्रमांक-74 को आबंटित की गई थी। इसके साथ ही परवेज अख्तर का भी नाम इस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया।

आचार संहिता का उल्लंघन

एसडीएम आधारताल के मुताबिक मतदान कक्ष के अंदर मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के इस प्रकरण में परवेज अख्तार को साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने तथा मतदान की गोपनीयता भंग करने का दोषी पाया गया। उन्होंने बताया कि परवेज के विरुद्ध एफआईआर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर क्रमांक 5 के सेक्टर अधिकारी लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता योगेश कुमार वत्सल द्वारा दर्ज कराई गई है।