सीजेआई ने सौरभ कृपाल मामले पर कहा- जज बनने की योग्यता का सेक्सुएल ओरिएंटेशन से कोई संबंध नहीं

सीजेआई ने सौरभ कृपाल मामले पर कहा- जज बनने की योग्यता का सेक्सुएल ओरिएंटेशन से कोई संबंध नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी शख्स की जज बनने की योग्यता का कैंडिडेट के सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई लेना-देना नहीं है। समलैंगिक वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की कॉलेजियम की लगातार दूसरी बार सिफारिश के बारे में सीजेआई ने ये बात कही। एक कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा कि जब कॉलेजियम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों पर विचार करता है, तो वह इस तथ्य को लेकर सचेत रहता है कि वह उनके जीवन के हर पहलू को समाज के लिए नहीं खोल सकता है। बता दें, जनवरी में कॉलेजियम ने कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की अपनी 11 नवंबर, 2021 की सिफारिश को दोहराया था। उसने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि हालांकि भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन समलैंगिक विवाह को अभी भी मान्यता नहीं है।