यात्री नियम न मानें तो बाहर निकालो, नो फ्लाई लिस्ट में डालो

यात्री नियम न मानें तो बाहर निकालो, नो फ्लाई  लिस्ट में डालो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई अड्डे और μलाइट में कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग हवाई अड्डे पर और विमान में मास्क नहीं पहनते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अगर कोई नियम न माने तो उसे एयरपोर्ट या विमान से बाहर कर दें और नो μलाई लिस्ट में डाल दें।

कोर्ट ने कहा- डीजीसीए गाइडलाइन जारी करे

कोर्ट ने कहा- एयरलाइंस सुनिश्चित करें कि आदेश का पालन सख्ती से किया जाए। इसके लिए डीजीसीए को अलग से एक गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। ये गाइडलाइन एयरपोर्ट अधिकारियों, क्रू मेंबर्स, पायलट्स को भेजी जाए। इसमें उन यात्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा जाए जो हाइजीन और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं।

कोरोना ने डराया: 3 माह बाद देश में फिर 4 हजार नए मरीज

इधर देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,041 नए मामले दर्ज हुए। नए मामले लगभग 3 महीनों में सबसे अधिक हैं। इससे पहले 11 मार्च को 4,194 दर्ज किए गए थे। देश में देश में एक्टिव केस 21,177 हो गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।