नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को फांसी की सजा

नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले को फांसी की सजा

ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट श्रीमती अर्चना सिंह ने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले योगेश उर्फ जोगेश नाथ को फांसी की सजा सुनाई है साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा 28 गवाहोें के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट सबूत के तौर पर न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। न्यायालय ने गवाही और सबूतों के आधार पर नाबालिग बालक के साथ गलत काम करने वाले योगेश को फांसी की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अब्दुल नसीम एवं अनिल मिश्रा एडी. डीपीओ ने की।

 यह है मामला

नाबालिग बालक अपने भाई-बहनों के साथ 28 अप्रैल 17 को मामा की शादी में गया था। जहां जोगेश नाथ उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करके उसकी हत्या कर दी। बेटे के शादी से नहीं लौटने पर पिता ने अपने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई को योगेश नाथ अपने साथ ले गया था। पिता ने बेटे के गुम होने की शिकायत पुलिस से की। पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल करने पर नाबालिग की लाश क्रेशर के पास गड्डे मिली। लाश पर चोटों के निशान थे। मेडिकल कराने पर नाबालिग के साथ गलत काम करने की पुष्टि हुई। पुलिस ने योगेश के खिलाफ धारा धारा 377, 302, 201 व पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।