डीजे बजाया या शराब परोसी तो 51 हजार का दंड

डीजे बजाया या शराब परोसी तो 51 हजार का दंड

इंदौर/झाबुआ। सामाजिक व्यवस्था में शामिल अनेक कुरीतियों को लेकर आदिवासी समाज अब पहले से अधिक सजग और जागरूक नजर आ रहा है। आदिवासी समाज न केवल कुरीतियों को समाप्त करने के निर्णय ले रहा है, बल्कि इन निर्णयों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भारी अर्थदंड भी लगाने की व्यवस्था को भी अमलीजामा पहना रहा है। हाल में झाबुआ के पिटोल में आदिवासी भील समाज बहुल दस गांवों ने शादी-विवाह, सांस्कृतिक आयोजनों में डीजे पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोजनों में शराब को भी प्रतिबंधित कर दिया है। स्थानीय डीएसपी की मौजूदगी में 10 गांवों के सरपंचों ने तय किया कि महिला अथवा पुरुष द्वारा पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करने पर 2.51 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।

समाज उत्थान के लिए गांव प्रमुखों ने वृहद चर्चा की। डीजे, शराब और वधू मूल्य जैसी कुरीतियों पर लगाम लगाने के लिए सहमति बनी है। सभी ने माना कि हम बच्चों की शिक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। - राकेश आर्य, डीएसपी, झाबुआ

10 गांवों के तड़वी एवं सरपंचों ने अपने-अपने गांव को शिक्षित एवं आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए संकल्प लिया। फालतू खर्चों को रोकना बच्चे-बच्चियों को शिक्षा देने सहित अन्य की शपथ ली। - भूपेंद्र नायक, सामाजिक कार्यकर्ता

लगेगा  सामाजिक अर्थदंड 

  • दूसरी शादी करने पर 2,51,000 
  • भागकर शादी करने पर 1,51,000 
  • शादी में डीजे व शराब पर 51,000