राजस्थान: कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक

राजस्थान: कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के बागी विधायक

जयपुर। कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट का रुख कर आडियो टेप प्रकरण में उनके खिलाफ एसओजी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया। राजस्थान में राजनीतिक खींचतान के बीच आए कई आडियो टेप में से एक में शर्मा कथित रूप से एक केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की बात कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे में शामिल विधायक ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दे।

कांग्रेस विधायकों और बागियों के बीच शुरू हो गई जुबानी जंग

राजस्थान में सत्ता संग्राम के बीच पार्टी के साथ रहने वाले विधायकों और बागी विधायकों के बीच विवाद शुरू हो गया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा नेता गुलाम बन गए हैं। भाजपा बैकफुट है। इसका जवाब देते हुए विधायक मुकेश भाकर ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि खाचरियवास पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसा लगता है जो बातें सीएम नहीं कह पा रहे वो अपने मंत्री से कहलवा रहे हैं।

6 विधायकों को अयोग्य ठहराने बीएसपी फिर पहुंची हाईकोर्ट

राजस्थान की राजनीति में रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है। ये वही विधायक हैं, जिन्होंने पिछले साल राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के साथ विलय कर लिया था। बीएसपी ने विधायक संदीप यादव (तिजारा), वाजिब अली (नागर), दीपचंद खेरिया (किशनगढ़बास), लखनमीना (करौली) और राजेंद्र गुढ़ा (उदयपुरवाटी) के खिलाफ याचिका दायर की है। बीएसपी के वकील दिनेश गर्ग ने कहा, 'इन छह विधायकों का विलय पूरी तरह से असंवैधानिक है।